छत्तीसगढ़रायगढ़

एरन स्टील एंड पावर लिमिटेड की प्रस्तावित अवैधानिक पर्यावरणीय जनसुनवाई को निरस्त किये -: राधेश्याम शर्मा समाजसेवी

मेसर्स एरन स्टील एन्ड पावर लि.की पर्यावरणीय जनसुनवाई तुरंत रद्द करें प्रशासन..राधेश्याम शर्मा

दिनाँक 18/अगस्त/2022 को एरन स्टील एंड पावर लिमिटेड की प्रस्तावित अवैधानिक पर्यावरणीय जनसुनवाई को निरस्त किये जाने के संदर्भ में लिखा बिंदुवार आवेदन बिलासपुर/रायगढ़.. छ ग राज्य में नियम विरुद्ध ढंग से जारी अंधाधुंध औद्योगिकरण के खिलाफ हमेशा मुखर आवाज उठाने वाले 62 वर्षीय सुप्रसिद्ध गांधीवादी समाजसेवी राधे श्याम शर्मा जी ने कलेक्टर बिलासपुर को लिखित आवेदन देकर से जिले के तह.बिल्हा के सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हरदीकला में में.एरन स्टील एंड पावर लि.की प्रस्तावित जनसुनवाई को तुरंत निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि गलत जानकारियां देकर गैररकानुनी ढंग से प्रस्तावित जनसुनवाई को सम्पन्न कराने में लगे उद्योग प्रबंधन और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी कलेक्टर साहब को उचित दंडात्मक कार्रवाही करना चाहिए।। उन्होंने उक्त पर्यावरणीय जनसुनवाई को पूरी तरह से गलत बताते हुए,अपने लिखित आवेदन में उन सात बिंदुओं का भी उल्लेख किया है,जिनके आधार पर संबंधित उद्योग की प्रस्तावित जनसुनवाई को निरस्त किए जाने को विधि संगत निर्णय कहा है।।

श्री शर्मा ने अपने आवेदन में कलेक्टर बिलासपुर से कहा है, कि महोदय आपको सादर अवगत कराना है कि कल दिनाँक 18/अगस्त/2022को मेसर्स एरन स्टील एन्ड पावर लिमिटेड विस्तार की पर्यावरणीय जनसुनवाई सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र तह.बिल्हा के ग्राम हरदीकला में प्रस्तावित है।उक्त जनसुनवाई वन एवम पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनाँक 14/सितंबर/2006 के प्रावधानों का उलंघन कर समंपन्न कराने का कार्य पीठासीन अधिकारी व क्षेत्रिय पर्यावरण अधिकारी बिलासपुर द्वारा उद्योग प्रबंधन को अवाँछित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य किया जा रहा है।
आवेदक निम्नांकित बिंदुओं में अपना आवेदन श्रीमान को सादर प्रेषित करता है:-

1 यह की जनसुनवाई के लिए तैयार पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन की प्रति जनता के अवलोकन के लिए जनपद पंचायत बिल्हा, नगर पंचायत बिल्हा एवं प्रभावित क्षेत्र के 3 दर्जन से अधिक ग्रामों के प्रभावित(अध्ययन क्षेत्र)ग्राम पंचायतों में उपलब्ध नहीं कराया गया है।

2 यह की अध्ययन क्षेत्र के 10 किलोमीटर वायु सीमा में बिलासपुर नगर निगम का क्षेत्र भी सम्मिलित है इसलिए नगर निगम में भी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन की कॉपी चुने हुए जनप्रतिनिधियों व नगर के आमजन केअवलोकनार्थ प्रेषित किया जाना था जिसे नही किया गया है।

3 यह की एरन स्टील एंड पावर लिमिटेड के प्रस्तावित परियोजना के लिए तैयार किया गया पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार करने वाली कंसलटेंट कंपनी ने परीक्षण हेतु नमूना के लिए किन ग्राम पंचायतों से जल वायु मिट्टी व ध्वनि का नमूना लिया है उसका संबंधित ग्राम पंचायत के लोगों का पंचनामा संलग्न नहीं है इससे यह प्रमाणित होता है कि परीक्षण में नमूनों की जांच का रिपोर्ट पूर्णतया मन गढंनत व फर्जी हैं।

4 यह की अध्ययन क्षेत्र में प्रभावित ग्रामों में कितने रकबों में किस प्रकार के फसल लिए जाते हैं तथा उक्त क्षेत्र में बालक नौजवान वृद्ध महिला और पुरुषों की जनसंख्या के अलावा पालतू पशुओं वृक्षों कीप्रजाति व संख्या भी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन में नहीं दर्शाया गया है।

5 यह की अध्ययन क्षेत्र के 10 किलोमीटर वायु सीमा में पूर्व में कितने किस श्रेणी के उद्योग संचालित है उनका भी विवरण पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन में दर्ज नहीं है।

6 यह कि कंपनी द्वारा पूर्व के अनुबंध अनुसार हरित पट्टिका के तहत पौधे लगाया जाना था जिसमें 4600सौ पौधे पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाया गया है स्थल पर मुश्किल से 1000 से अधिक पौधा नहीं है।

7 यह की प्रभावित क्षेत्र के 48 गांव में प्रशासन द्वारा पर्यावरण विभाग के माध्यम से मुनादी कराई जानी थी तथा अशिक्षित अनपढ़ लोगों को प्रस्तावित परियोजना के लाभ एवं हानि के संदर्भ में विधिवत जानकारी दी जानी चाहिए थी जिसकी वीडियोग्राफी भी की जाती है जो कि एक भी गांव में नहीं किया गया है इसका मकसद सिर्फ ग्रामीणों से वास्तविक स्थिति को छुपाया जाना है।

अतः माननीय महोदय से सादर अपेक्षा है कि संविधान व कानून के परिपालानार्थ कल दिनांक 18.अगस्त 2022 के प्रस्तावित एरन स्टील एंड पावर लिमिटेड विस्तार की जनसुनवाई को निरस्त करते हुए, प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले कंपनी प्रबंधन के जिम्मेदार, कंसलटेंट कंपनी के जिम्मेदार,क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी व पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध जनता से जानकारी छुपाने फर्जी दस्तावेजों का निर्माण करने उसका उपयोग करने जनता व शासन प्रशासन से धोखाधड़ी करने का अपराधिक प्रकरण दर्ज कराकर अविलंब उन्हें गिरफ्तार करने हेतु आदेशित किया जाना विधि सम्मत होगा।