छत्तीसगढ़बिलासपुर

भनेसर अवैध मुरुम खदान को बंद किये जाने को लेकर कलेक्टर व संभागायुक्त को सौपा ज्ञापन

भनेसर अवैध मुरुम खदान को बंद किये जाने को लेकर कलेक्टर व संभागायुक्त को सौपा ज्ञापन

मस्तुरी निवासी चंद्रकांत कुपेन्द्र ने जनहित को लेकर कलेक्टर से की शिकायत, कभी भी हो सकती है गंभीर घटना

बिलासपुर| मस्तुरी तहसील के ग्राम भनेसर में अवैध मुरूम खदान के संचालन व जनहानि होने को लेकर कलेक्टर एवं संभागायुक्त को शिकायत कर संचालित मुरुम खदान को तत्काल प्रभाव से बंद कराने की मांग ग्रामीण ने किया है| मुरुम खदान के दुष्प्रभाव व जनहानि को लेकर मस्तुरी एसडीएम से भी शिकायत की गई थी मगर मुरुम खदान सञ्चालन को लेकर किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं हो रही है जिससे आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को शिकायत पत्र सौपा है|

चंद्रकांत कुपेन्द्र पिता गोरे कुपेन्द्र निवासी मस्तूरी थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर ने शिकायत पत्र में बताया कि ग्राम भनेसर में रेल्वे लाईन से महज 5-6 मीटर दूरी पर एक मुरूम खदान का संचालन किया जा रहा है जिसके संबंध में पूर्व में भी एस.डी.एम. महोदय मस्तूरी को शिकायत की गई थी। उक्त मुरूम खदान जहां पर संचालित किया जा रहा है उसी स्थान पर विद्युत की एक टॉवर लगी हुई है जिस पर से हाईटेंशन वायर गुजरती है तथा उक्त खदान के संचालन से कभी भी विद्युत मंडल का उक्त टॉवर गिर सकता है जिससे जनहानि होने की पूर्ण संभावना है। महोदय को ज्ञात हो कि ग्राम भनेसर के सरपंच व उप सरपंच के द्वारा मिलीभगत कर उक्त खदान संचालक से खदान को लीज में देने के एवज में मोटी रकम ली गई है जिससे वे गांव के आम रहवासियों के जान से खिलवाड कर रहे है तथा जन सुरक्षा को नजर अंदाज कर ग्राम सभा में उक्त खदान के संबंध में प्रस्ताव पारित कर खनिज विभाग को दे दिया गया तथा उक्त प्रस्ताव के आधार पर खनिज विभाग के द्वारा बगैर मौका मुआयना किये संचालन की अनुमति प्रदान कर दी गई है। तथा उक्त खदान के संचालन के पश्चात लगातार गांव के मध्य से भारी वाहन का आना जाना लगा रहता है तथा उक्त वाहन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाये गये मार्ग पर निरंतर चलते रहते है जबकि उक्त मार्ग ग्रामवासियों के सामान्य आवागमन हेतु निर्मित किया गया है, इस नियम का भी पालन खदान संचालक के द्वारा नहीं किया जा रहा है। जिससे भी कभी भी गंभीर दुर्घटना होने की पूर्ण संभावना है। तथा उक्त संचालित खदान से कुछ दूरी पर ही सेण्ट जोसफ स्कूल है जहां छोटे छोटे बच्चें अध्ययनरत है तथा स्कूल के निकट ही उक्त खदान का संचालन किया जाना पूर्ण रूप से अवैध है। उक्त के संबंध में ऑनलाईन पोर्टल इंडिया 09 न्यूज पर प्रकाशित हुआ था तथा दैनिक समाचार पत्र अंबिकावाणी में भी उक्त के संबंध में समाचार का प्रकाशन किया गया था। अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उक्त शिकायत पत्र पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करते हुए संचालित खदान का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद कराने की आदेश देने की कृपा करे ।