
धारा 34, 420, 467, 468, 471 के तहत दर्ज एफआईआर के बाद भी कॉलोनाइजर लाइसेंस के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने जारी की अनापत्ति प्रमाण पत्र।।
देखना होगा पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त व्यक्ति राजेंद्र मोटवानी के द्वारा झूठा शपत पत्र देने के खिलाफ क्या कार्यवाही करती है ?
पुलिस अधीक्षक बिलासपुर से हुई शिकायत, शिकायतकर्ता द्वारा कॉलोनाइजर लाइसेंस प्राप्त करने हेतु पुलिस को गुमराह करने की शिकायत … उक्त व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर करने की मांग ।
बिलासपुर:- नगर एवं ग्राम निवेश से अनुमति प्राप्त कर कॉलोनी निर्माण के लिए नगर निगम से कॉलोनाइजर लायसेंस प्राप्त करने का नियम हैं और लायसेंस बनाने हेतु उक्त बिल्डर्स (व्यवसाई) को नगर निगम आवेदन करना होता हैं।
आवेदन के पश्चात नगर निगम द्वारा पुलिस विभाग को पत्र जारी कर अनापत्ति प्रमाण पत्र मंगवाता हैं जिससे यह पता चल सके कि लायसेंस लेने वाले व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का किसी भी थाने में अपराध तो दर्ज नहीं हैं।
पुलिस विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र आने के बाद ही नगर निगम कालोनाजर लायसेंस जारी करती हैं।
बिलासपुर पुलिस अधीक्षक को शिकायतकर्ता ने ये कहते हुए शिकायत की हैं कि राजेंद्र मोटवानी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1980 की धारा 34, 420, 467, 468, 471 के तहत् एफआईआर थाना तोरवा बिलासपुर में दिनांक 08-04-2025 को दर्ज है उसके बाद भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय के द्वारा अनापत्ति प्रमाण जारी कर दी गईं ।
जिसके कारण नगरनिगम को कालोनाजर लायसेंस जारी करना पड़ा ।
आवेदक पीयूष गंगवानी मेरे द्वारा द्वारा आपके समक्ष निम्नलिखित बिंदुओं पर शिकायत दर्ज कराई :-
- यहकि अमलजोत डेवलपर्स भागीदार राजेंद्र मोटवानी पिता डूलाराम मोटवानी निवासी तोरवा का है, इसके द्वारा आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, बिलासपुर कॉलोनाइजर लाइसेंस बनाने आवेदन किया गया था, जिसकी कार्यवाही करते हुए भवन अधिकारी द्वारा पत्र रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसका रजिस्ट्रीकरण क्रमांक 272 दिनांक 22/07/2025 को भवन अधिकारी द्वारा जारी किया गया, मेरे द्वारा उक्त लाइसेंस की जानकारी सुचना के अधिकार के तहत प्राप्त कर शिकायत की जा रही है जिसकी कॉपी इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न है. जिसके संबंध में मेरे द्वारा आपके समक्ष उक्त कॉलोनाइजर लाइसेंस संबंधित कार्यवाही हेतु झूठा शपथ पत्र (चरित्र प्रमाण पत्र) बाबत् जानकारी प्रदाय करत हुए भागीदार राजेंद्र मोटवानी पिता डूलाराम मोटवानी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई जा रही है।
- यहकि, अमलजोत डेवलपर्स भागीदार राजेंद्र मोटवानी पिता डूलाराम मोटवानी निवासी तोरवा, बिलासपुर के द्वारा ग्राम मोपका तहसील एवं जिला बिलासपुर स्थित भूमि जिसका खसरा नंबर 796/1, 796/2, 796/3, 796/4, 796/5. 796/6, 796/41 कुल रकबा 0.726 हेक्टेयर भूमि पर कॉलोनी विकास किया जाना प्रस्तावित है।
- यहकि फर्म भागीदार राजेंद्र मोटवानी पिता डूलाराम मोटवानी के विरुद्ध मेनरोड पेंडलवाल हॉस्पिटल के पास तोरवा, बिलासपुर तहसील एवं जिला बिलासपुर स्थित भूमि पर जबरन कब्जा प्राप्त करने एवं फर्जी हस्ताक्षर कर सीमांकन आवेदन एवं सीमांकन रिपोर्ट तैयार करने संबंधित शिकायत मेरे द्वारा की गई थी, उक्त धारा 34, 420, 467, 468, 471 के तहत एफआईआर थाना तोरवा बिलासपुर दिनांक 08/04/2025 को दर्ज की गयी थी, जिसकी एफआईआर प्रति इस आवेदन के साथ संलग्न है, जिसके बाद पार्टनर राजेंद्र मोटवानी पिता इलाराम मोटवानी फरार चल रहा था एवं हाई कोर्ट से जमानत पर बाहर है, तथा उक्त प्रकरण संबंधित न्यायलय में अभी भी लंबित है।
- यहकि अमलजोत डेवलपर्स भागीदार राजेंद्र मोटवानी पिता दुलाराम मोटवानी, ठूलाराम मोटवानी निवासी तोरवा, बिलासपुर इस भागीदारी फर्म का पार्टनर है. राजेंद्र मोटवानी द्वारा आयुक्त महोदय एवं भवन अधिकारी महोदय, नगर पालिक निगम, बिलासपुर के समक्ष कॉलोनाइजर लाइसेंस बनाने हेतु आवेदन किया गया था, जिसके पश्चात् आयुक्त महोदय एवं भवन अधिकारी महोदय, नगर पालिक निगम, बिलासपुर द्वारा लाइसेंस सम्बन्धी जांच कार्यवाही की गयी, जिसके अनुसार कुछ बिंदुओं पर भागीदार राजेंद्र मोटवानी द्वारा गलत जानकारी देते हुए अपने ऊपर उक्त लंबित कार्यवाही को छुपाते हुए अपना चरित्र प्रमाण पत्र दूसरे संबंधित थाने से बनाया गया है, चूंकि पार्टनर राजेंद्र मोटवानी तोरवा, बिलासपुर निवासी है और उसके खिलाफ तोरवा थाने में मेरे द्वारा की गयी शिकायत की जांच चल रही है तथा उक्त प्रकरण संबधित्त न्यायलय में जांच अभी भी लंबित है।
- यहकि अमलजोत डेवलपर्स भागीदार राजेंद्र मोटवानी पिता डूलाराम मोटवानी द्वारा कॉलोनाइजर लाइसेंस हेतु दिए जाने वाले शपथ पत्र की कंडिका के अनुसार किसी भी थाने में कोई शिकायत या प्रकरण लंबित ना होने का झूठा कथन का शपथ पत्र आयुक्त महोदय एवं भवन अधिकारी महोदय, नगर पालिक निगम, बिलासपुर समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जबकि फर्म भागीदार राजेंद्र मोटवानी पिता डूलाराम मोटवानी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1980 की धारा 34, 420, 467, 468, 471 के तहत एफआईआर थाना तोरवा में दिनांक 08-04-2025 की कार्यवाही चल रही है, जिसकी एफआईआर प्रति इस आवेदन के साथ संलग्न है, जोकि राजेंद्र मोटवानी पिता डूलाराम मोटवानी के गलत आचरण व अनैतिक कृत्यों को दर्शाता है, ऐसे कदाचरण व्यक्ति जिसके द्वारा कॉलोनाइजर लाइसेंस बनाने हेतु आयुक्त महोदय एवं भवन अधिकारी महोदय, नगर पालिक निगम, बिलासपुर के समक्ष झूठा शपथ पत्र लाइसेंस हेतु प्रस्तुत किया गया, यह भी भारतीय दंड संहिता 1980 की धारा 420 के अंतर्गत आता है कृपया ऐसे भागीदार के विरुद्ध एक अन्य शिकायत भी थाने में दर्ज किया जाना उचित होगा।
माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, से निवेदन है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कॉलोनाइजर लाइसेंस हेतु झूठा शपथ पत्र (चरित्र प्रमाण पत्र बाबत्) की जांच कराते हुए राजेंद्र मोटवानी के खिलाफ एक अन्य शिकायत संबधित थाने में दर्ज करते हुए एवं जारी कॉलोनाइजर लाइसेंस को निरस्त करने संबंधी उचित कार्यवाही हेतु आयुक्त महोदय एवं भवन अधिकारी महोदय, नगर पालिक निगम बिलासपुर को निर्देशित करने की कृपा कर विधिपूर्वक कार्यवाही कराने की कृपा करें।
अब देखना यह है कि क्या पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा उक्त व्यक्ति राजेंद्र मोटवानी के खिलाफ झूठा शपत पत्र देने खिलाफ क्या कार्यवाही करता है और यह भी देखना होगा उक्त थाना प्रभारी के खिलाफ क्या कार्यवाही होती है ।।