छत्तीसगढ़बिलासपुर

दोषी पाये जाने के बाद भी पटवारी कौशल यादव पर कड़ी कार्यवाही क्यो नही?

बिलासपुर कलेक्टर के साथ राजस्व मंत्री को कौशल यादव पटवारी के कारनामो की है जानकारी?

*नायब तहसीलदार की जाँच मे पटवारी कौशल यादव दोषी पाये गये?*

*सुनते वहीं है जिसमें उनकी अपनी भलाई हो,*
*कहते वहीं है जिसमें उनकी अपनी कमाई हो.*

*(पत्रकार महफूज खान की रिपोर्ट)*

बिलासपुर:- जमीनो का खेल बिलासपुर मे अब नया  नही रह गया है जब पटवारी ,आर आई,तहसीलदार ,बिजनेस पार्टनर बनने लगे तब तो खेल और बड़ा हो जाता , बिलासपुर प्रदेश मे इस समय सुर्खियाँ बटोर रहा है जमीनो मे हेर फेर का भारी खेल इस समय बिलासपुर की पहचान बन गया है ।
        जिसने भ्र्ष्टाचार किया हेर फेर किया उसकी अधिकारियों द्वारा जाँच मे दोषी पाये जाने के बाद  भी कार्यवाही न होना ऊपर बैठे अधिकारियो  पर संदेह पैदा  करता है जी हाँ  हम बात कर रहे है पूर्व मे बिलासपुर जिले मे पदस्थ एव वर्तमान जांजगीर जिले मे पदस्थ पटवारी कौशल यादव की जिसके कारनामें किसी से छुपे नही है ख़ासकर बड़े अधिकारियों, मंत्री,और भूपेश बघेल जी स्वयं उन्हे इस पटवारी की करतूत की पुरी जानकारी है जाँच मे इसके खिलाफ गड़बडी  करने की बात जाँच अधिकारियो ने खुद लिखित मे कलेक्टर बिलासपुर को सोपी है उसके बाद इस पटवारी को सिर्फ निलबित किया गया उसके बाद बहाल  किया गया और जिले से बाहर स्थान्तरण कर भेज दिया गया लेकिन जो कार्यवाही  होनी चाहिए थी उससे कलेक्टर बिलासपुर,राजस्व मंत्री दोनो ने किनारा कर लिया आखिर क्या वजह थी कि जाँच मे गड़बडी पाए जाने के बाद उस पर कड़ी कार्यवाही क्यो नही की  गई  जिसको बर्खास्त करना चाहिए था उसे प्रशासन ने जिला बदल कर मामले को शांत करने का प्रयास किया है जिससे सरकार,प्रशासन की किरकिरी से बचा जा सके लेकिन उन्हे ये नही पता कि जनता सब देख रही कि कैसे आधिकारी, मंत्री अपने अधीनस्थ कर्मचारी को कैसे बचा रही है आने वाले विधानसभा चुनाव मे सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है .

*बिजौर स्थित कोटवारी भूमि का मामला:-*

मामला है बिजौर  मे कोटवारी भूमि का जिसमे नायब तहसीलदार ने जाँच कर पाया कि तत्कालीन हल्का पटवारी श्री कौशल यादव द्वारा जानबूझकर मौजा बिजौर स्थित कोटवारी / सेवा भूमि ख.न. 396 / 1, 396 / 2, 396/3, 398/1 रकबा 0.36, 0.25, 0.37 1.59 एकड़ भूमि के क्रय विक्रय हेतु दुराशयपूर्वक राजस्व अभिलेख तैयार किया गया एवं नामांतरण प्रतिवेदन में उक्त भूमि के कोटवारी भूमि की जानकारी छुपाकर राजस्व न्यायालय के साथ छल करने का कृत्य किया गया है। श्री कौशल यादव का उक्त कृत्य माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर के WPC No. 7048 of 2007 आदेश दिनांक 30.11.2018 की भी अवहेलना है एवं इससे शासन के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अवमानना की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है।

तत्कालीन हल्का पटवारी श्री कौशल यादव (वर्तमान पदस्थापना जिला जांजगीर चांपा) शासकीय/ कोटवारी भूमि के विक्रय तथा दुराशयपूर्वक राजस्व अभिलेख तैयार करने एवं न्यायालय के साथ छल करने का दोषी है। अतः श्री कौशल यादव तत्कालीन हल्का पटवारी बिजौर के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक वैधानिक कार्यवाही हेतु यह प्रतिवेदन आपकी ओर सादर संप्रेषित है।