छत्तीसगढ़बिलासपुर

*महुआ हॉटल के मालिक पर कांप्लेक्स की पार्किंग बेचने का लगा आरोप?*

*शिकायतकर्ता ने लगाया आरोप कांपलेक्स में उसकी दुकान के पीछे पार्किंग खत्म करके उसे बेचने का प्रयास किया जा रहा हैं।*

*नगर निगम ने बिना अनुमति लिए हॉटल,कांप्लेक्स में तोड़ फोड़ को रोकने नोटिस दिया ।*

(गोविन्द शर्मा की रिपोर्ट)

बिलासपुर :- शहर की फिजा बदले या न बदले लेकिन महुआ हॉटल के मालिक ने पार्किग की जगह को बेचने का प्रयास जरूर जारी रखा हुआ है?
शहर के पुराना बस स्टैंड के पास हॉटल महुआ जिसको बिना अनुमति तोड़ फोड़ को विगत दिनों नगर निगम ने नोटिस जारी कर रोकने का प्रयास किया लेकिन कांप्लेक्स एवम हॉटल मालिक ने फिर भी जारी रखा उसके बाद नगर निगम एक्शन के मूड में आया और उसने पुलिस अधीक्षक से लेकर पर्यावरण तक को पत्र जारी कर कार्यवाही के लिए लिख दिया उसके बाद जाकर तोड़ फोड़ रुकी ,महुआ हॉटल एवम कांप्लेक्स के मालिक पर आरोप लग रहा हैं कि कांप्लेक्स की पार्किंग की जमीन को बेचने का प्रयास कर रहे है जो कि अवैधानिक है जिसकी शिकायत कांप्लेक्स के दुकानदार ने की हैं ।

*शिकायतकर्ता का आरोप:-*

शहर के मध्य स्थित हॉटल महुआ एवम कांप्लेक्स पुराना बस स्टैंड तेलीपारा रोड पर हैं जिस पर कांप्लेक्स के दुकानदार ने आरोप लगाया है कि महुआ हॉटल एवम कांप्लेक्स के मालिक ने हॉटल के साथ कांप्लेक्स की पार्किंग को गलत तरीके से बेचने का प्रयास किया जा रहा है जबकि वो पार्किंग कांप्लेक्स के दुकानदारों एवम ग्राहकों के वाहन खड़े करने के लिए विधिवत ले आउट हैं उसे चोरी छुपे महुआ हॉटल के मालिक बेच रहे है जिसकी शिकायत नगर निगम को गई है ।

*नगर निगम जोन कमिश्नर राजकुमार मिश्रा ने बताया:-*

नगर निगम के जोन कमिश्नर ने बताया की जिसका ले आउट पहले से उसकी पार्किंग या अन्य स्वरूप को बेचने के लिए उसे विधिवत नगर निगम से लेकर नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमति की जरूरत होगी बिना अनुमति वो खरीदी बिक्री नही की जा सकती है और वो अवैध होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *