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बिलासपुर प्रेस क्लब के नये सदस्यों ने अपनी सदस्यता को वैध बताया और वोटिंग का अधिकार मांगा।

बिलासपुर प्रेस क्लब के 130 नये सदस्यों ने सहायक पंजीयक को दस्तावेज के साथ पत्र सौपा।

बिलासपुर प्रेस क्लब के नये सदस्यों ने अपनी सदस्यता को वैध बताया और वोटिंग का अधिकार मांगा।

प्रेस क्लब बिलासपुर के नये सदस्यों ने कहाँ उन्हें अपना अधिकार न मिलने कि दशा में आंदोलन किया जायेगा।

बिलासपुर प्रेस क्लब बिलासपुर ने 130 नए सदस्यों ने आज सहायक पंजीयक को अपनी सदस्यता सूची के समस्त दस्तावेज सोपे और सहायक पंजीयक से कहाँ कि हमारी सदस्यता वैध हैं और हमें वोटिंग का भी पूरा अधिकार हैं यदि आप चुनाव कराते हैं हम सभी 130 सदस्य को सूची में शामिल किया जाये और हमें वोटिंग का पूरा अधिकार दिया जाये पत्रकारों ने कहाँ कि यदि हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तो मजबूरन हमें सड़क में उतर कर आंदोलन करना पड़ेगा,सहायक पंजीयक को सौपा गया पत्र में निम्न बाते कही।

रजिस्ट्रार, फर्म एवं संस्थाएं रायपुर छत्तीसगढ़ ने 18 नवंबर 2025 को बिलासपुर प्रेस क्लब के चुनाव को रद्द कर दिया है। उन्होंने कलेक्टर बिलासपुर को प्रशासक नियुक्त कर नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश जारी किए हैं। चूंकि, जब 9 सितंबर 2025 को प्रेस क्लब बिलासपुर के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हुई थी, तब हम सभी का नाम मतदाता सूची में शामिल रहा। इसके बाद जानकारी मिली कि प्रेस क्लब बिलासपुर के सदस्य अजीत मिश्रा और दिलीप अग्रवाल द्वारा नए जोड़े गए हम सभी 130 सदस्यों को अवैध करार देते हुए मतदाता सूची से हमारा नाम हटाने की मांग करते हुए सहायक पंजीयक, फर्म एवं संस्थाएं को शिकायत की गई। हमने उस समय के अध्यक्ष रहे श्री इरशाद अली जी और सचिव रहे दिलीप यादव जी से वो दस्तावेज ले लिए, जिसके तहत हमें प्रेस क्लब बिलासपुर के संविधान के नियमानुसार सदस्य बनाया गया है।
चुनाव के बीच शिकायतकर्ताओं अजीत मिश्रा और दिलीप अग्रवाल ने अपने पैनल के लिए हमसे वोट देने की अपील भी की। अजीत मिश्रा जी अध्यक्ष और दिलीप अग्रवाल जी उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे। 19 सितंबर 2025 को हुए चुनाव में हमने भी शांतिपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शाम को रिजल्ट घोषित हुआ। फिर नई कार्यकारिणी काम कर रहे थे।
अचानक 18 सितंबर 2025 को रजिस्ट्रार, फर्म एवं संस्थाएं रायपुर के हस्ताक्षर से एक आदेश व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हुआ। जिसमें 19 सितंबर 2025 को हुए प्रेस क्लब बिलासपुर के निर्वाचन को अमान्य करने का आदेश है। इसमें बताया गया है कि अजीत मिश्रा जी और दिलीप अग्रवाल जी द्वारा की गई शिकायत का निराकरण नहीं किया गया है, इस कारण मतदाता सूची अवैधानिक थी, जिसमें चुनाव कराया गया था। हमने बीते दिनों भी आपके पास भविष्य में प्रेस क्लब बिलासपुर के होने वाले चुनाव की मतदाता सूची में हमारा नाम शामिल करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा था, तब आपने कहा कि ये दस्तावेज पहले ही दे देते तो, चुनाव रद्द नहीं होता, जो हुआ है, ऊपर से हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों की मांग मैं ऊपर भेज दूंगा।

बिलासपुर प्रेस क्लब के चुनाव के लिए मतदाता सूची में हम अभी नए सदस्यों का नाम और वोटिंग करने का अधिकार शामिल रहे, यही हमारी मांग है।
प्रेस क्लब बिलासपुर के संविधान के अनुसार मतदाता सूची में नाम होने और वोटिंग पावर होने के लिए 180 दिन पहले की सदस्यता होना आवश्यक है, हम सभी 130 नए सदस्य इन शर्तों को पूरा करते हैं, इसके सबूत के तौर पर हम प्रेस क्लब बिलासपुर में जमा किए गए सदस्यता शुल्क की रसीद संलग्न कर रहे हैं।

अब देखन यह कि नए सदस्यों को शिकायत पर रजिस्ट्रार, फर्म एवं संस्थाएं क्या कार्यवाही करता है ।