
बेवा की जमीन में अवैध कब्जा करने वाले डुलाराम मोटवानी की जमानत हाईकोर्ट ने की ख़ारिज।
आदतन फ्राड करने वाले नरेंद्र मोटवानी सहित पिता डुलाराम मोटवानी की अग्रिम जमानत की ख़ारिज
जो पुलिस अपराधियों को पकड़ने का दावा करती हैं वो नरेंद्र मोटवानी को क्यों नहीं पकड़ पा रही?

बिलासपुर :- डुलाराम मोटवानी सहित आदतन फ्राड करने वाला नरेंद्र मोटवानी की आज बिलासपुर हाईकोर्ट में लगी जमानत याचिका आज खारिज कर दी गईं माननीय जज न्यायधीश ने दोनों पक्ष को सुनते हुए डुलाराम मोटावनी सहित बेटों की जमानत ख़ारिज कर दी,वेबा की तरफ से बेटे ने पैरवी करते हुए डुलाराम मोटवानी एवं उसके परिवार ने किस तरह से उनके माँ के फर्जी हस्ताक्षर करके जमीन के सीमांकन करवाया और उनकी जमीन हथियाने का प्रयास किया समस्त दस्तावेज दिखाते हुए वेबा महिला के बेटे ने अपनी पूरी बात जज साहब के पास रखी और बताया की नरेंद्र मोटवानी आदतन 420 के कार्य करता हैं उनके अलावा दूसरों के साथ भी उसने 420 का कार्य किया जिसके खिलाफ भी थाने में एफ आई आर हुई और उसमे उसे जेल भी भेजा गया था उसमे भी जमानत पर बाहर हैं हाईकोर्ट जज ने दोनों पक्ष को सुनते हुए सभी की जमानत ख़ारिज कर दी।
*पुलिस आखिर मोटावनी फैमली को कब गिरफ्तारी करेगी :-*
डुलाराम मोटवानी उम्र लगभग 70 वर्ष होंगी लेकिन वो पुलिस को चकमा देने में माहिर निकल रहा हैं उसके साथ बेटों पर भी पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पा रहें हैं आखिर क्या वजह हैं जो पुलिस गंभीर से गंभीर मामलो को कुछ ही घंटो में फरार आपराधियों को पकड़ कर जेल की हवा खिला देती वही इस केस में पुलिस की किरकिरी साफ सुनाई दे रही लोवर कोर्ट से लेकर सेशन, हाईकोर्ट तक ने मोटवानी की जमानत ख़ारिज कर दी लेकिन पुलिस उन तक नहीं पहुंच पा रही ये बड़ी सोचने वाली बात हैं कही कोई सेटिंग का खेल तो नहीं चल रहा हैं ये पश्न शहर में आमजनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ हैं

